आम आदमी पार्टी के दो विधायकों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, जानें कोर्ट ने किस जुर्म में पाया दोषी: देश की राजनीति में तेजी से अपने कदम बढ़ाती आम आदमी पार्टी की बढ़ी मुश्किलें, 7 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने पार्टी के दो विधायकों को माना दोषी, कोर्ट ने पुलिस पर हमला करने एवं गैरकानूनी तरीके से जुटी भीड़ का हिस्सा होने के जुर्म में विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी एवं संजीव झा दिया दोषी करार, दोनों नेताओं की सजा पर 21 सितंबर को होगी सुनवाई, मामला वर्ष 2015 में बुराड़ी पुलिस थाने पर हमले से है जुड़ा, राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता की अदालत ने 15 अन्य लोगों को भी दिया दोषी करार, अदालत ने कहा- त्रिपाठी और झा चाहते थे पुलिस को सबक सिखाना, दोनों विधायक न केवल थे भीड़ का हिस्सा बल्कि उसे उकसा रहे थे, चश्मदीद गवाहों के बयानों के मुताबिक वे बल प्रदर्शन कर पुलिस को कर रहे थे डराने का प्रयास, दोनों विधायक दंगा फैलाने, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाने, गैरकानूनी तरीके से एकत्रित होने से जुड़ी धाराओं के तहत दिए गए हैं गुनहगार करार
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