मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा लगाए गए राज्य में विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोपों के मामले में अब सीबीआई करेगी जांच, इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सियासी अस्थिरता मामले की जांच कर रहे राज्य की ओर से नियुक्त SIT की तफ्तीश पर लगा दी है रोक, टीआरएस के विधायक पायलट रोहित रेड्डी समेत चार विधायकों ने 26 अक्टूबर को तीन लोगों रामचंद्र भारती, नंद कुमार और सिम्हाजी स्वामी के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत, रेड्डी ने आरोप लगाया कि आरोपितों ने उन्हें ‘निष्ठा’ बदलने के लिए की थी सौ करोड़ रुपये की पेशकश, भाजपा नेता और अधिवक्ता रामचंद्र राव ने अदालत के फैसले पर कहा है कि हम करते है इस फैसले का स्वागत, 2 महीने पहले साइबराबाद पुलिस ने चार विधायकों को 100 करोड़ रुपये में ‘खरीद’ कर सत्तारूढ़ बीआरएस सरकार को गिराने की साजिश का पर्दाफाश करने का किया था दावा, इसके बाद तंदूर विधायक पायलट रोहित रेड्डी ने कहा था कि केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके उन्हें डराने और धमकाने का किया जा रहा है प्रयास, वहीं मुख्यमंत्री केसीआर ने भी आरोप लगाया था कि भाजपा उनकी सरकार को गिराने की कर रही थी कोशिश, वहीं बीजेपी ने मामले के तीन आरोपियों के साथ किसी भी तरह के संबंध से होने से किया था इनकार