सौम्या गुर्जर निलंबन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, राज्य सरकार और कार्यवाहक मेयर से तीन सप्ताह में मांगा जवाब: जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन का मामला, हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद गुर्जर को सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर को दी कुछ राहत, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार, स्वायत्त शासन निदेशालय और कार्यवाहक मेयर शील धाबाई को जारी किया नोटिस, सौम्या गुर्जर की ओर से अटॉर्नी जनरल रह चुके मुकुल रोहतगी ने की पैरवी, सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में सौम्या के एडवोकेट ने पक्ष रखा कि आयुक्त की ओर से दर्ज की FIR में तेज आवाज में बोलने का आरोप तत्कालीन मेयर सौम्या गुर्जर पर है लगाया, इसे राज्य सरकार ने दुर्व्यवहार की श्रेणी में मानते हुए मेयर को कर दिया निलंबित, कोर्ट में रोहतगी ने कहा- ‘तेज आवाज में बोलने को दुर्व्यवहार मानकर किसी जनप्रतिनिधि को पद से नहीं किया जा सकता है निलंबित, रोहतगी के तर्क पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से राज्य सरकार, स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक और कार्यवाहक मेयर को नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह में अपना पक्ष रखने को कहा, अब 24 अगस्त को होगी इस मामले की सुनवाई इससे पहले सौम्या गुर्जर ने अपने निलंबन के मामले को राजस्थान हाईकोर्ट में दी थी चुनौती, उस समय सौम्या के एडवोकेट ने नगर पालिका एक्ट की धारा 39 (1 D) के तहत किए गए सस्पेंशन को दी थी चुनौती, इस सेक्शन में सरकार ने मिसकंडक्ट (दुराचार) और डिसग्रेसफुल एक्ट (शर्मनाक बर्ताव) को आधार मानते हुए सौम्या गुर्जर को मेयर और पार्षद के पद से किया था निलंबित

सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर को दी कुछ राहत
सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर को दी कुछ राहत

Leave a Reply