शिवसेना के शिंदे बनाम ठाकरे विवाद से जुड़े मामलों की अब 5 जजों की संविधान पीठ करेगी सुनवाई: महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार तक कोई कार्रवाई नहीं करने का दिया आदेश, इस याचिका में एकनाथ शिंदे गुट की ओर से ‘असली शिवसेना’ पार्टी के रूप में मान्यता देने और उसे ‘धनुष और तीर’ का चुनाव चिन्ह आवंटित करने की उठाई थी मांग, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा- ‘सबसे पहले संविधान पीठ यही तय करेगी कि शिवसेना के चुनाव चिह्न को लेकर दोनों गुटों के दावे पर चुनाव आयोग अपनी कार्रवाई जारी रखे या फिलहाल उसे रखे स्थगित,’ इसके साथ ही संविधान पीठ शिंदे कैंप के 16 विधायकों की अयोग्यता, शिंदे को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के निमंत्रण जैसे कई मुद्दों पर करेगा सुनवाई

SC का बड़ा फैसला
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