दुर्भाग्यपूर्ण है राजीव गांधी की हत्या के दोषी की रिहाई, केंद्र सरकार की कमजोर पैरवी का है नतीजा- गहलोत: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी पेरारिवलन की रिहाई पर लगी सुप्रीम कोर्ट की मुहर, जेल से बाहर आने के बाद पेरारिवलन का किया गया स्वागत, 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में हुई थी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या, 11 जून 1991 को पेरारिवलन हुआ था गिरफ्तार, उस पर बम धमाके में काम आई 8 वोल्ट की बैटरी खरीद कर हमले के मास्टरमाइंड शिवरासन को देने का दोष हुआ था साबित, लेकिन बीते रोज बुधवार को दोषी पेरारिवलन को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन की सजा कर दी खत्म, इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा- दुर्भाग्यपूर्ण है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी पेरारिवलन की रिहाई, यह तमिलनाडू के राज्यपाल की ओर से राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई की सिफारिश करने और केन्द्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बेहतर पैरवी न करने का है परिणाम, इस निर्णय से आम जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में है दुख और रोष

पेरारिवलन की रिहाई पर सीएम गहलोत ने उठाए सवाल
पेरारिवलन की रिहाई पर सीएम गहलोत ने उठाए सवाल
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