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मकान को बचाने के लिए सड़क की चौड़ाई कम करने से जुड़े मामले में भाजपा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल की पत्नी को समाचार पत्र के जरिए नोटिस तामील कराने राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए आदेश, साथ ही अदालत ने मौखिक रूप से पूछा कि बिना मास्टर प्लान में संशोधन किए सड़क की चौड़ाई कैसे की गई कम? अनिल सुवालका की जनहित याचिका पर सीजे पंकज मित्थल और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने दिए यह आदेश, याचिका में कहा गया कि मास्टर प्लान में कोटा के जीएडी सर्किल से शिवपुरा रोड 160 फीट और केशवपुरा रोड 100 फीट चौड़ी की गई है निर्धारित, दोनों सड़कों के बीच प्रहलाद गुंजल की पत्नी के नाम है एक मकान, याचिका में कहा गया कि तत्कालीन विधायक गुंजल के प्रभाव में आकर यूआईटी और राज्य स्तरीय लैंड यूज कमेटी ने शिवपुरा रोड को 100 फीट और केशवपुरा रोड को कर दिया 80 फीट, वहीं कुछ जमीन का पट्टा विधायक की पत्नी के नाम कर दिया जारी, याचिका में कहा गया कि सड़कों की चौड़ाई कम करने के कारण मौके पर रहता है भारी ट्रैफिक जाम, और लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानी, सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि गुंजल की पत्नी को नहीं हो पाई है नोटिस तामील, इस पर अदालत ने समाचार पत्र के जरिए नोटिस तामील कराने के दिए आदेश

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