निजी स्कूलों की ओर से फीस वसूली से जुड़ा मामले में 9 अक्टूबर तक टली सुनवाई, न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता और महेन्द्र गोयल की खंडपीठ ने राज्य सरकार व अन्य की ओर से दायर अपील पर दिए आदेश, प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन व अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने दी थी छूट, गत 7 सितंबर को एकलपीठ ने आदेश देते हुए निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस का सत्तर फीसदी वसूलने की दी थी छूट, इसके खिलाफ राज्य सरकार व अन्य की ओर से खण्डपीठ में पेश की गई अपील, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर 9 अक्टूबर तक लगा रखी है रोक