Thursday, January 16, 2025
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सरकार कर रही है राजद्रोह कानून पर समीक्षा, SC ना करे इस पर कोई सुनवाई- केंद्र की कोर्ट में दलील: आईपीसी की धारा 124A की वैधता पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई से पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब किया दाखिल, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, TMC सांसद महुआ मोइत्रा समेत पांच पक्षों की तरफ से देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में की थी दायर, मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आज के समय में इस कानून की नहीं है जरूरत, अब राजद्रोह से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब किया दाखिल, कहा- ‘राजद्रोह कानून की समीक्षा की जा रही है, सरकार ब्रिटिश काल के कानूनों की जकड़न दूर करने के लिए है वचनबद्ध, इसके लिए लगातार किए जा रहे हैं प्रयास, लेकिन देश की अखंडता को बनाए रखना भी है ज़रूरी, सभी परिस्थितियों को देखते हुए लिया जाएगा निर्णय, फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह कानून की वैधता पर न करे सुनवाई’

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शाहीन बाग पर सुनवाई से इनकार लेकिन SC ने MCD को लगाई फटकार- बिना नोटिस क्यों ले गए बुलडोजर?: सुप्रीम कोर्ट ने भले ही शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने को लेकर दाचिका पर सुनवाई से कर दिया इनकार, लेकिन दूसरी तरफ MCD को भी लगाई फटकार, SC ने एमसीडी से कहा- हम आपके काम में नहीं दे रहे दखल, लेकिन आप कानून के हिसाब से क्यों नहीं करते हैं ये कार्रवाई? आप उन्हें पहले नोटिस क्यों नहीं देते हैं? हम आपको आगाह कर रहे हैं कि बिना नोटिस ना गिराएं किसी इमारत को, इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता CPI(M) से पूछा सवाल- इलाके के लोगों और दुकानदारों जिनपर इस अतिक्रमण का असर पड़ रहा है उनकी जगह राजनीतिक पार्टी क्यों डाल रही है सुप्रीम कोर्ट में याचिका? CPI(M) ये याचिका क्यों दायर कर रही है? जिस पर इस कार्रवाई का असर पड़ रहा है वो यहां आता तो भी हम समझ सकते थे, इस मामले में एक पार्टी के कौन से मौलिक अधिकारों का हो रहा है हनन? क्या कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसपर इस कार्रवाई से पड़ रहा हो असर?
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