सरकार कर रही है राजद्रोह कानून पर समीक्षा, SC ना करे इस पर कोई सुनवाई- केंद्र की कोर्ट में दलील: आईपीसी की धारा 124A की वैधता पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई से पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब किया दाखिल, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, TMC सांसद महुआ मोइत्रा समेत पांच पक्षों की तरफ से देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में की थी दायर, मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आज के समय में इस कानून की नहीं है जरूरत, अब राजद्रोह से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब किया दाखिल, कहा- ‘राजद्रोह कानून की समीक्षा की जा रही है, सरकार ब्रिटिश काल के कानूनों की जकड़न दूर करने के लिए है वचनबद्ध, इसके लिए लगातार किए जा रहे हैं प्रयास, लेकिन देश की अखंडता को बनाए रखना भी है ज़रूरी, सभी परिस्थितियों को देखते हुए लिया जाएगा निर्णय, फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह कानून की वैधता पर न करे सुनवाई’
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