अदालत ने दिए शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल को सरेंडर करने के आदेश: होशियारपुर की एक अदालत ने कथित जालसाजी मामले में शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल को दिए अदालत में सरेंडर के आदेश, अंतरिम जमानत पाने के लिए 13 सितम्बर या उससे पहले बादल को अदालत में करना होगा सरेंडर, सुखबीर ने इस मामले में अपने वकील के जरिए जमानत की मांग करते हुए याचिका की थी दायर, जिस पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जतिंदर पाल सिंह खुरमी की अदालत ने आवेदक को 13 सितंबर या उससे पहले निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का दिया निर्देश, साथ ही कहा- ‘ऐसा करने पर ही आवेदक को अंतरिम जमानत पर किया जाएगा रिहा’

अदालत ने दिए सुखबीर सिंह बादल को सरेंडर करने के आदेश
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