बेवजह 124ए लगाने से बचें केंद्र और राज्य सरकारें- SC का बड़ा फैसला, रिव्यू तक लगाया ‘सुप्रीम स्टे’: राजद्रोह कानून यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर लगाई रोक, कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान साफतौर पर कहा- ‘केंद्र सरकार राजद्रोह कानून पर करे दोबारा विचार, जब तक इस पर पुनर्विचार नहीं हो जाता है तब तक राजद्रोह कानून के तहत राज्य और केन्द्र सरकार इस धारा के तहत कोई नया केस नहीं कर सकते दर्ज, वहीं जिन लोगों पर लगी हैं राजद्रोह की धाराएं वे जमानत के लिए जा सकते हैं कोर्ट, जब तक इस कानून की नहीं की जाती समीक्षा तब तक इस धारा के तहत केस दर्ज करना नहीं होगा उचित, वहीं देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने राजद्रोह से जुड़े कानून पर केंद्र सरकार से करे तत्काल पुनर्विचार ताकि पिछले आठ वर्षों के दौरान ‘निलंबित हो गए’ मौलिक अधिकार हो सकें बहाल, नरेंद्र मोदी सरकार ने विरोध के स्वर को दबाने के लिए राजद्रोह के कानून का बड़े पैमाने पर किया है दुरुपयोग और शीर्ष अदालत की चेतावनी के बाद उसने पुनर्विचार का किया है फैसला

SC का बड़ा फैसला
SC का बड़ा फैसला
Google search engine