सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली बड़ी रहत, भड़काऊ भाषण मामले की याचिका को SC ने किया खारिज: उत्तरप्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुक्रवार को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से किया इनकार, यह मामला 2007 का है, यूपी सरकार ने मई 2017 में इस आधार पर मुकदमे की अनुमति देने से कर दिया था मना, सरकार ने सबूत नाकाफी होने के कारण मुकदमा चालू रखने से कर दिया था मना, इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी फरवरी 2018 में मुकदमा चलाने की नहीं दी थी अनुमति, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी चुनौती, ऐसे में आज सेवानिवृत्त हो रहे सीजेआई एनवी रमण, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने इस मामले में सुनाया अपना फैसला, SC ने अपने फैसले में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से कर दिया है इनकार’