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उत्तरप्रदेश के करोड़ों अभिभावकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात, कोरोना काल के दौरान ली गई स्कूल फीस की 15 प्रतिशत धनराशि होगी वापस, योगी सरकार ने गुरुवार को इस बारे में आदेश कर दिया जारी, आदेश में कहा गया है कि अगर विद्यार्थी उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो की जाएगी फीस समायोजित, अगर विद्यार्थी ने स्कूल छोड़ दिया है तो उसे फीस होगी वापस, कोरोना काल में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दौरान वसूली गई फीस की 15 फीसदी राशि सभी बोर्डों के स्कूलों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र में करनी होगी समायोजित, इससे पहले राज्य सरकार ने 27 अप्रैल 2020 को आदेश दिए थे कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान लॉकडाउन से उत्पन्न आपात परिस्थितियों के मद्देनज़र जनहित व छात्रहित में सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए नहीं की जाएगी शुल्क वृद्धि, इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र 2019-20 में नए प्रवेश और प्रत्येक कक्षा के लिए लागू की गई शुल्क संरचना के अनुसार ही लिया जाएगा सत्र 2020-21 में शुल्क, यदि किसी विद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शुल्क वृद्धि कर बढ़ी हुई दरों से शुल्क लिया जा चुका है तो बढ़ी अतिरिक्त राशि को आगामी महीनों के शुल्क में किया जाएगा समायोजित, लेकिन कुछ स्कूलों ने नहीं किया था योगी शासन के इस आदेश का अनुपालन, इस संबंध में हाईकोर्ट ने आदर्श भूषण बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य की याचिका में बीती 6 जनवरी को आदेश दिए थे कि स्कूलों को लाकडाउन के समय की फीस में से 15 फीसदी लौटानी होगी

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