कोरोनाकाल में अभिभावकों को सुप्रीम झटका, 70% फीस वसूलने वाला आदेश रद्द, देने होगा पूरी फीस!: कोरोना के महासंकटकाल में राजस्थान के अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, प्रदेश के स्कूली बच्चों से 70% फीस लेने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द, साथ ही निजी स्कूलों के खिलाफ अवमानना याचिकाओं को भी कर दिया खारिज, निजी स्कूलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई, निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती, निजी स्कूलों की तरफ से एडवोकेट प्रतीक कासलीवाल सहित कई वकीलों ने की पैरवी, वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले राजस्थान के शिक्षा मंत्री डोटासरा- राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पहले करेगी अध्ययन करेगी, फैसले का अध्ययन करने के बाद कोई ही करेंगे कोई फैसला, हम चाहते हैं कोर्ट की गरिमा भी रहे और हमारे अभिभावकों के साथ भी कोई अन्याय न हो, इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती की बेंच ने निजी स्कूल फीस विवाद पर 18 दिसंबर 2020 को सुनाया था फैसला, खंडपीठ ने कहा था- जिन निजी स्कूलों ने कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई कराई है, वे ट्यूशन फीस का 70% ही फीस के तौर पर लेंगे, खंडपीठ ने यह भी शर्त जोड़ी थी कि निजी स्कूल राजस्थान सरकार की 28 अक्टूबर 2020 को लागू की गई सिफारिशों के अनुसार ही ले सकेंगे फीस

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