मंत्रिपुत्र जोशी को हाइकोर्ट से झटका, FIR निरस्त करने से इनकार, लगा सकते हैं अग्रिम जमानत की याचिका: गहलोत सरकार में मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को रेप और ब्लैकमेलिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, जोशी ने दिल्ली हाईकोर्ट में खुद के खिलाफ दर्ज पुलिस FIR निरस्त करने की लगाई थी याचिका, इसका पीड़िता के वकील और सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने किया विरोध, कहा- रेप केस में जीरो FIR को रेग्युलर FIR में कंवर्ट करना है पूरी तरह लीगल, ऐसे में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोनों पक्ष के सबूत और पीड़िता पक्ष के बयानों को सुनते के बाद FIR निरस्त करने की याचिका पर नहीं दी किसी तरह की राहत, केस पर जारी रहेगी सुनवाई और मामले में अगली सुनवाई होगी 26 जुलाई को, इस तरह दिल्ली हाईकोर्ट ने रोहित के खिलाफ दिल्ली की सदर बाजार थाना पुलिस में दर्ज FIR निरस्त करने की याचिका पर नहीं दी कोई राहत, कोर्ट ने रोहित जोशी की गिरफ्तारी पर भी किसी तरह की नहीं लगाई है रोक, हालांकि अग्रिम जमानत याचिका लगा सकेंगे रोहित जोशी, जिस पर फैसला करना है कोर्ट को