राजस्थान: अभिभावकों से फीस वसूली नहीं कर सकेंगे स्कूल संचालक, अभिभावकों को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत, अदालत ने लगाई स्कूलों की फीस वसूली पर रोक, खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर लगाई रोक, 9 अक्टूबर तक फीस वसूली पर रहेगी रोक, मामले की अंतिम सुनाई 5 अक्टूबर को, राज्य सरकार के फीस स्थगन के आदेश में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी 200 निजी स्कूलों की सोसायटी ने, राज्य सरकार ने ट्यूशन फीस का 70 फीसदी अभिभावकों से चार्ज करने का दिया था आदेश, निजी स्कूलों ने बड़ा नुकसान होने का दिया था हवाला

Rajasthan High Court
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