लॉकडाउन 4.0 के लिए केजरीवाल ने जारी की गाइडलाइन, जानें दिल्ली में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?

दिल्ली सीएम ने कोरोना के साथ जीने की आदत डालने की दी सलाह, प्राइवेट कार्यालयों को वर्क एट होम की सलाह, ऑड-ईवन के मुताबिक खुलेंगी दुकानें, 65 साल के अधिक एवं 10 साल के कम आयु के लोगों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं, सैलून/स्पा के लिए करना होगा इंतजार

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

पॉलिटॉक्स न्यूज. कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन 4.0 को लेकर दिल्ली सरकार ने अपनी गाइड लाइंस जारी कर दी है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लॉकडाउन का इस्तेमाल तैयारी के लिए किया गया है. उन्होंने कहा कि कोरोना अगले एक दो महीने में तो खत्म नहीं होने वाला नहीं है. जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी तब तक ये खत्म नहीं होने वाला. अब हमें कोरोना के साथ अपनी जिंदगी चलाने की आदत डालनी होगी क्योंकि लॉकडाउन हमेशा नहीं रह सकता. उन्होंने कहा कि अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे खोलने की दिशा में बढ़ना है. ऐसे में हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी.

बता दें, केंद्र सरकार ने रविवार शाम कुछ दिशा निर्देश जारी करते हुए लॉकडाउन 4.0 की घोषणा कर दी है. लॉकडाउन का चौथा चरण 14 दिनों का होगा जो 31 मई तक देशभर में लागू रहेगा. लॉकडाउन 4.0 में पिछले लॉकडाउन के मुकाबले ज्यादा ढील दी गई हैं और कई फैसलों को राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है. मास्क और फिजिकल डिस्टेन्सिंग अनिवार्य होगा.

आइए जानते हैं राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान क्या क्या खुलेगा और क्या क्या रहेगा बंद…

  • सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर अपनी पूरी क्षमता के साथ खुल जाएंगे लेकिन प्राइवेट दफ्तर कोशिश करें कि जितना हो सके ‘वर्क एट होम’ को तवज्जो दें. राजधानी में इंडस्ट्री एवं निर्माण कार्य भी शुरू होंगे.
  • शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी काम के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी.
  • 65 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के लोग, गर्भवती महिलाएं और ऐसे लोग जिनको दूसरी बीमारी है, उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी.
  • मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हाल बंद रहेंगे. किसी भी तरह की बड़ी गेदरिंग की अनुमति नहीं होगी. धार्मिक स्थल फिलहाल बंद रहेंगे.
  • सैलून, स्पा खोलने की भी मंजूरी नहीं दी गई है. स्टेडियम में दर्शकों के आने की अनुमति नहीं होगी.
  • टैक्सी, कैब, ऑटो व ई-रिक्शा चल सकेंगे, ऑटो, ई-रिक्शा को अनुमति एक यात्री के साथ दी गई है. टैक्सी और कैब में 2 पैसेंजर्स जा सकते हैं. मैक्सी कैब और RTV में 5 पैसेंजर्स की परमिशन दी गई है लेकिन कार पूलिंग की अनुमति नहीं होगी.
  • 4 पहिया वाहन में 2 यात्री और 2 व्हीलर में सिंगल राइडर को अनुमति दी गई है. बस में 20 यात्रियों को चढ़ने की अनुमति होगी लेकिन उससे पहले स्क्रीनिंग से गुजरना होगा.
  • बाजार खुलेंगे लेकिन ऑड-ईवन के मुताबिक दुकानें खुलेंगी. आवश्यक चीजों की दुकानें रोजाना खुलेंगी. हर दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी. अगर इसे फॉलो नहीं किया गया तो दुकान बंद होगी.
  • कंटेंटमेंट जोन में कोई एक्टिविटी की अनुमति नहीं होगी. शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे.
  • बॉर्डर पर डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ को बिना रोक-टोक के आने दिया जाएगा.

इसके अलावा, सभी नियम केंद्र की गाइड लाइन के अनुसार पालन किए जाएंगे.

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