किसानों के हित में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया बड़ा निर्णय, राजस्थान विधानसभा के विशेष सत्र मे कृषक (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन सहित, कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020 पारित, किसी फसल के विक्रय के लिए करार तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक करार में तय कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक न हो, यानी किसानों को MSP के बराबर या अधिक कीमत जरूर मिलेगी, करार के तहत बेची फसल पर राज्य की फीस या उपकर लागू होंगे, इस राशि का उपयोग कृषकों के कल्याण मंडियों के विकास पर होगा, लेकिन यह फीस किसानों से वसूल नहीं की जाएगी

Rajasthan Vidhansabha Farmers ACT
Rajasthan Vidhansabha Farmers ACT

Leave a Reply