कथित रेप केस में आरोपित BJP नेता शाहनवाज को मिली राहत, दिल्ली HC के आदेश SC ने लगाई रोक: दिग्गज भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को मिली सुप्रीम कोर्ट से रहत, कथित बलात्कार के आरोप में दिल्ली हाईकोर्ट के FIR दर्ज करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जस्टिस यू यू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले में दिल्ली हाईकोर्ट को नोटिस किया जारी, हाई कोर्ट ने 2018 के एक मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और 3 महीने में जांच पूरी करने का दिया था आदेश, इसके बाद शाहनवाज ने आरोप को झूठा बताते हुए खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, हुसैन ने दलील दी थी कि पुलिस ने प्राथमिक जांच में महिला की तरफ से लगाए गए आरोप को पाया था झूठा और निराधार, जो मामला प्राथमिक जांच में ही झूठा पाया गया, उसमें अगर एफआईआर दर्ज होती है तो यह उनकी छवि को पहुंचाएगा नुकसान, SC ने कहा- ‘अगर शिकायतकर्ता महिला पुलिस से सुरक्षा की मांग करती है, तो उस पर किया जाए विचार’