कोरोना संकटकाल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक ओर बड़ा ऐलान: आरटीई एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों पर कमजोर वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों के निशुल्क प्रवेश के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा एक लाख रूपए के स्थान पर बढाकर ढाई लाख रूपए की गई, इस स्वीकृति से प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की भावना को मिलेगी मजबूती, आय सीमा बढ़ाने से कमजोर व असुविधाग्रस्त समूह के अधिक से अधिक बच्चे पा सकेंगे प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क प्रवेश
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