जयपुर में 1 से 8वीं तक की स्कूलें बंद, शादी में 100 लोग तो अंत्येष्टि में 20 लोग हो सकेंगे शामिल, SOP जारी: प्रदेश में लगातार जारी कोरोना विस्फोट को देखते हुए जयपुर में कल से 9 जनवरी तक 1 से कक्षा 8 तक की स्कूलों को किया गया बंद, अन्य जिलों में जिला कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने स्तर पर लें निर्णय, कोचिंग संस्थानों आदि में अभिभावकों की अनुमति लेना होगा अनिवार्य, ऑफ लाइन के साथ ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा भी देनी पड़ेगी संस्थानों को, विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए 31 जनवरी तक डबल डोज लेना हुआ अनिवार्य, शादी-विवाह, मेला, जुलूस, रैली आदि में अधिकतम संख्या की गई है 100, जबकि अंत्येष्टि में केवल 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल, यह सारे प्रतिबंध 7 जनवरी से होंगे लागू, वहीं धार्मिक स्थलों को कोविड गाइडलाइन की पालना करने तथा डबल डोज वैक्सीनेशन वालों को ही दर्शन की अनुमति देने दिए निर्देश, जिन धार्मिक स्थलों पर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है उसे रखा जाएगा यथावत जारी, फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजन सामग्री नहीं चढ़ाई जा सकेगी धार्मिक स्थलों पर, बढ़ते कोरोना संक्रमण से चिंतित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को सीएम आवास पर ली अहम बैठक, राजनीतिक दलों, स्वयंसेवी संगठनों और धर्मगुरुओं के साथ सीएम गहलोत ने की चर्चा, बैठक के बाद राजस्थान गृह विभाग ने कोरोना को लेकर नई गाइड लाइन कर दी जारी

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