कट्टर कैदियों की श्रेणी में नहीं आता राम रहीम, इसलिए दी गई पैरोल- हाईकोर्ट के आदेश के बाद याचिका खारिज: बलात्कार और हत्या के आरोप में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को दी गई फरलो का मामला, बीती 7 फरवरी को गुरुग्राम में अपने परिवार से मिलने के लिए तीन सप्ताह की छुट्टी दी गई थी राम रहीम को, क्योंकि हरियाणा सरकार ने निष्कर्ष निकाला था कि वह कट्टर कैदियों की श्रेणी में नहीं आता राम रहीम, जेल से दोषियों की अल्पकालिक अस्थायी रिहाई है फरलो, गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा- जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह पैरोल या फरलो पर रिहा होने के उद्देश्य से “कट्टर कैदियों” की श्रेणी में नहीं आता, न्यायमूर्ति राज मोहन सिंह की अदालत ने पटियाला निवासी एक व्यक्ति की याचिका का भी किया निस्तारण, जिसमें फरवरी में गुरमीत राम रहीम सिंह को दी गई फरलो को दी गई थी चुनौती, इसके साथ ही याचिका को किया गया खारिज क्योंकि गुरमीत राम रहीम सिंह पहले ही लौट चुका है जेल

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