कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को पाकिस्तान पर फिर बड़ी जीत मिली है. नीदरलैंड के हेग में स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) की 16 जजों की बैंच ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगी रोक को जारी रखा है. साथ ही जाधव को काउंसलर एक्सेस की भी सुविधा मिलेगी. इस मामले में 16 जजों की बैंच ने 15-1 से अपना फैसला सुनाया है. एक पक्ष पाकिस्तान की तरफ गया है. जाधव फिलहाल पाकिस्तान की जेल में बंद है
बता दें, ईरान के चाबहार में बिजनेस करने वाले भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव को 3 मार्च, 2016 को बलुचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था. पाक सेना ने उनपर आतंकवाद और जासूसी का आरोप लगाया था. इस मामले में पाक की सैन्य अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी. इस पर भारत ने 8 मई को आईसीजे में अपील की थी. इस बारे में भारत का मत है कि यह केवल पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है और जाधव को अगवा किया गया था.
इस मामले पर सुनवाई करते हुए आईसीजे ने कहा कि पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया है. पाकिस्तान पहले कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर पुनर्विचार करें और मामले की समीक्षा करे. इस मामले पर नए सिरे से ट्रायल होने की बात भी इंटरनेशनल कोर्ट ने कही है. समीक्षा होने तक जाधव की फांसी की सजा पर रोक जारी रहेगी. कोर्ट ने यह भी कहा है कि काउंसलर एक्सेस मिलना कुलभूषण जाधव का अधिकार है.
कुलभूषण जाधव पर आए आईसीजे के फैसले का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने स्वागत किया है. साथ ही इस मुद्दे को आईसीजे तक ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है.