दिल्ली मेयर चुनाव से संबंधित एक याचिका पर बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दी बड़ी राहत, आम आदमी पार्टी की महापौर पद की उम्मीदवार शैली गुप्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फरमान, कोर्ट ने कहा है कि एमसीडी के मेयर चुनाव में मनोनीत पार्षद नहीं डाल सकते हैं वोट,चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मनोनीत पार्षद चुनाव में नहीं ले सकते हिस्सा, इसको लेकर बहुत स्पष्ट है संविधान का प्रावधान, याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 243R इसे करता है बहुत स्पष्ट, वहीं दिल्ली के एलजी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मनोनीत सदस्यों को नहीं करना चाहिए मतदान, हालांकि इस पर संजय जैन ने कहा कि इसको लेकर कुछ तर्क हैं, वहीं सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने भी कहा कि यह एक बहस लायक मुद्दा है, लेकिन समय की कमी की वजह से सुप्रीम कोर्ट की बेंच आज इस मामले की नहीं कर सकी सुनवाई, अब 17 फरवरी को होगी इस मामले पर अगली सुनवाई, दिल्ली मेयर चुनाव में भारतीय जानता पार्टी ने रेखा गुप्ता जबकि आम आदमी पार्टी ने शैली ओबेरॉय को बनाया है उम्मीदवार, एमसीडी में एलजी ने 10 मनोनीत पार्षदों को भी वोट डालने का दिया था अधिकार, जिसका आम आदमी पार्टी और उनकी उम्मीदवार शैली ओबेरॉय विरोध कर रही थीं लगातार