गहलोत सरकार को झटका, सेंट्रल पार्क में बन रहे गांधी दर्शन म्यूजियम मामले में HC ने जारी किया अवमानना नोटिस: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ड्रीम प्रोजेक्ट्स को बड़ा झटका, जयपुर के सेंट्रल पार्क में बनाए जा रहे महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेन्स एवं सोशल साइंसेज का मामला, राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बैंच ने इस मामले में मुख्य सचिव निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा और जयपुर जेडीए कमीश्नर गौरव गोयल को अवमानना का नोटिस किया जारी, हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा, यह नोटिस सेंट्रल पार्क बचाओ संघर्ष समिति की ओर से लगाई अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद किया जारी, संघर्ष समिति अध्यक्ष योगेश यादव ने बताया- ‘अक्टूबर 2010 में रिट पिटिशन पर सुनवाई के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया था आदेश, होटल और कनक भवन की जमीन का लें कब्जा, भविष्य में इस जमीन का उपयोग किया जाए केवल पार्क या गार्डन के लिए, अन्य उपयोग में नहीं’, कोर्ट ने यह आदेश संजय त्यागी की ओर से लगाई याचिका पर सुनवाई के बाद दिया, इसी आदेश के बाद जयपुर जेडीए ने मई 2017 में होटल और भवन की जमीन का लिया था कब्जा, गहलोत सरकार यहां टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी स्कूल ऑफ साइंसेज ऑफ गवर्नेंस की तर्ज पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एवं सोशल साइंसेज बनाने की तैयारी में, मुख्यमंत्री गहलोत ने की थी इस साल बजट भाषण में इस प्रोजेक्ट की घोषणा, मुख्यमंत्री ने पिछले महीने गांधी जयंती पर किया था शिलान्यास, इस प्रोजेक्ट पर खर्च होने हैं करीब 100 करोड़
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