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ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) पर प्रतिबंध लगाने की हिंदू सेना द्वारा दायर जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दो टूक शब्दों के साथ किया खारिज, 2002 के गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” के प्रसारण का हिंदू सेना ने किया था विरोध, एससी में जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की बेंच ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद से कहा- ‘यह याचिका है पूरी तरह गलत, आखिर कैसे दिया जा सकता है यह तर्क? आप चाहते हैं कि हम पूरी तरह से लगा दें सेंसरशिप, यह किस तरह की है मांग?’ इस पर पिंकी आनंद ने अनुरोध किया कि एक बार सुना जाए याचिकाकर्ता को, वहीं पिंकी आनंद की बात सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा- ‘चलिए नहीं करते हैं अब और समय बर्बाद, पूरी तरह से गलत है यह जनहित याचिका, इसकी नहीं है कोई योग्यता, इसलिए इसे किया जाता है बर्खास्त,’ 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’, दंगे के समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी की भूमिका की पड़ताल करती हुई डॉक्यूमेंट्री ये, हालांकि
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैनलों पर बैन कर दिया है डॉक्यूमेंट्री को, लेकिन देश भर के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दिखाया जा चुका है डॉक्यूमेंट्री को, वहीं दक्षिणपंथी संगठन हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और एक किसान बीरेंद्र कुमार सिंह ने बीबीसी पर भारत विरोधी रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाते हुए की थी उसकी जांच की मांग

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