मैडम राजे को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, बंगला आवंटन मामले में याचिका खारिज, सरकार ने माना हकदार: राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, मैडम राजे को राज्य सरकार की ओर से बंगला देने से जुड़ी याचिका को कोर्ट ने किया खारिज, राजस्थान सरकार ने वसुंधरा राजे के पक्ष में उतरते हुए उन्हें बंगले के अलॉटमेंट का बताया था हकदार, जिसे अब कोर्ट ने कर लिया है स्वीकार, इसके साथ ही कोर्ट ने पक्षकार बनाए चीफ सेक्रेट्री को भी कंटेम्प्ट से कर दिया है मुक्त, याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से 4 सितंबर 2019 से 1 अगस्त 2020 तक बंगले में रहने के लिए प्रतिदिन 10 हजार रुपए हर्जाना वसूलने की रखी गई थी मांग, जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस अनूप ढंड की डिवीजनल बेंच ने यह आदेश मिलापचन्द डांडिया की कंटेम्प्ट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, कोर्ट ने कहा- ‘इस मामले में जानबूझकर यानी नहीं हुआ है विलफुल कंटेम्प्ट, 8 मार्च को सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने याचिका पर फैसला रखा था सुरक्षित
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