गहलोत सरकार ने प्रदेश में लागू की रेस्मा, शिक्षक, अन्य कर्मचारी और अधिकारी नहीं जा सकेंगे हड़ताल पर: प्रदेश में होने वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए गहलोत सरकार का बड़ा कदम, सरकार ने बोर्ड कार्यालय और उससे जुड़ी सभी सेवाओं के लिए लागू किया रेस्मा कानून, गृह विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अत्यावश्यक सेवा के तहत आगामी 31 जुलाई 2022 तक प्रभावी रहेगा यह रेस्मा कानून, सरकार के इस आदेश के बाद बोर्ड परीक्षा से जुड़े शिक्षक या अन्य कर्मचारी, अधिकारी नहीं कर सकेंगे किसी भी तरह की कोई हड़ताल, गृह विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार बोर्ड और परीक्षा से जुड़े शिक्षक रेस्मा लागू होने के बाद हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे, प्रदेश में आगामी 24 मार्च से शुरू हो रही हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं, इन परीक्षाओ में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो इसे देखते हुए सरकार ने एतिहातन उठाया यह कदम, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राज्य सरकार को भेजी थी रेस्मा लागू करने की अनुसंशा, उसी के मद्देनजर गृह विभाग ने रेस्मा लागू करने की यह अधिसूचना की है जारी, वेतन संगति सहित कई मांगो को लेकर शिक्षकों ने सरकार को दे रखी है आंदोलन की चेतावनी