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केन्द्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, सियासी विवादों में चल रही केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज, चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने सुनाया अपना फैसला, बीते साल की 15 दिसम्बर को हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था अपना फैसला, कोर्ट ने कहा कि योजना राष्ट्रीय हित में है और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं आता है नजर, बीती 14 जून को शुरू की गई केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना, योजना के तहत सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए बनाए गए थे नियम, जिसमें 17 से साढ़े 21 वर्ष के बीच के लोग आवेदन करने के हैं पात्र, जिन्हें चार साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा सेना में, यह योजना उनमें से 25 प्रतिशत को बाद में नियमित सेवा प्रदान करने की देती है अनुमति, इस योजना के आने के बाद कई राज्यों में शुरू हो गया था विरोध, जिसके बाद सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर कर दिया था 23 वर्ष, ऐसे में 19 जुलाई, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में कर दिया था ट्रांसफर, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केरल, पंजाब और हरियाणा, पटना और उत्तराखंड के उच्च न्यायालयों से भी कहा है कि वे अग्निपथ योजना के खिलाफ लंबित जनहित याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में कर दें ट्रांसफर, वहीं आज दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल सभी योजनाओं को कर दिया खारिज

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