ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कार्बन डेटिंग की हिन्दू पक्ष की मांग को कोर्ट ने किया खारिज, SC जाने की तैयारी: वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं कराने का सुनाया फ़ैसला, कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की हिन्दू पक्ष की अर्जी को कोर्ट ने किया खारिज, 5 में से 4 पक्षकारों ने की थी कथित शिवलिंग की ASI द्वारा वैज्ञानिक जांच कराने की मांग, वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हिंदू पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में, हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि हमारी कार्बन डेटिंग की मांग वाली अर्जी को कोर्ट ने कर दिया है ख़ारिज, कोर्ट ने कहा कि वजूखाने में किसी भी तरह का सर्वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का होगा उल्लंघन, ऐसे में हम वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील रईस अहमद अंसारी ने कहा कि हमने सुनवाई के दौरान कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया था हवाल, हमे अगर मौका दिया जाएगा तो हम ये साबित कर देंगे कि यह कोई शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है.