आप विधायक को सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में तीन साल की सजा

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दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही है. अब पार्टी पर ताजा आफत एक विधायक को मिली सजा के रुप में आई है. दिल्ली की एक अदालत ने पार्टी के कोंडली विधायक मनोज कुमार को तीन महीने कारावास की सजा सुनाई है. मनोज कुमार को यह सजा चुनाव प्रकिया में बाधा डालने के मामले में सुनाई गई है. यह मामला 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कल्याणपुरी थाने में दर्ज कराया गया था.

राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने मनोज कुमार को सरकारी काम में बाधा डालने, चुनाव केंद्र में माहौल खराब करने की धाराओं में 4 जून को दोषी करार दिया था. आज उसी मामले में आप विधायक मनोज कुमार को तीन साल की सजा सुनाई गई है.

पुलिस के मुताबिक मतदान समाप्त होने के बाद जैसे ही मतदानकर्मी मतपेटियों को लेकर जा रहे थे. उसी समय आप प्रत्याशी मनोज कुमार और उनके समर्थकों ने गेट बंद करकर उसके सामने बैठ गए. इसके बाद मतपेटियों को दूसरे रास्ते से बाहर निकाला गया था. हालांकि मनोज कुमार ने कोर्ट में पुलिस के लगाए गए आरोपों को खारिज किया था.

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