CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों से अब तक की वसूली को वापस करे यूपी की सरकार- सुप्रीम कोर्ट का फैसला: CAA मसले पर फटकार के बाद सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को बड़ा झटका, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जारी किए गए रिकवरी नोटिस को ले लिया है वापस, यूपी सरकार की ओर से वसूली नोटिस वापस लेने के बारे में अदालत को बताने के बाद जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की पीठ ने यूपी सरकार को अब तक की गई वसूली को वापस करने का दिया है निर्देश, न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को नए कानून के तहत कथित सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की प्रदान की स्वतंत्रता, उत्तर प्रदेश की ओर से पेश अतिरिक्त एडवोकेट गरिमा प्रसाद ने शीर्ष अदालत को बताया- ‘राज्य सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति के नष्ट करने के मामलों में 14 और 15 फरवरी को सरकारी आदेशों के माध्यम से वसूली नोटिस ले लिए हैं वापस’, कोर्ट ने कहा- ‘यूपी सरकार की ओर से दिए गए बयान को देखते हुए इस मामले में नहीं बचा है और कुछ, अदालत ने यूपी सरकार को कानून के अनुसार आगे बढ़ने की दी स्वतंत्रता, यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया था- ‘राज्य में 833 दंगाइयों के खिलाफ 106 एफआईआर की थी दर्ज और उनके खिलाफ 274 वसूली नोटिस किए थे जारी, इन नोटिसों में से 236 वसूली आदेश किए गए थे पारित, जबकि 38 मामले कर दिए गए थे बंद

CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों से अब तक की वसूली को वापस करे यूपी की सरकार- सुप्रीम कोर्ट का फैसला
CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों से अब तक की वसूली को वापस करे यूपी की सरकार- सुप्रीम कोर्ट का फैसला
Google search engine