सुप्रीम कोर्ट ने दी राजस्‍थान के निजी स्कूलों को कोरोना काल की पूरी फीस वसूलने की इजाजत: राजस्थान के लाखों अभिभावकों के लिए बड़े झटके वाली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रबंधन को दी इजाजत, वह अब वसूल सकेंगे 2019-20 के लॉकडाउन के दौरान की 100 फीसदी फीस, 5 मार्च 2021 से अगले 6 मासिक किस्तों में वसूल सकेंगे यह फीस, इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाइकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने यह भी कहा- स्कूल फीस का भुगतान न करने के आधार पर छात्रों को न तो निष्कासित किया जा सकता है और न ही रोके जा सकते हैं उनके परीक्षा परिणाम, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर व जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने दिया यह फैसला

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