पासपोर्ट अनापत्ति प्रमाण पत्र मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी की एनओसी की मांग वाली याचिका की मंजूर, फिलहाल 3 साल के लिए मान्य होगा अनापत्ति प्रमाण पत्र, हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट से 10 साल की एनओसी की मांग की थी, वही इस मामले में लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने उनकी मांग का विरोध करते हुए सिर्फ एक साल की एनओसी की परमिशन देने की कही थी बात, स्वामी ने कोर्ट में तर्क दिया था कि राहुल गांधी के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है, राहुल गांधी 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए योग्यता से रहित हैं