अब ट्यूशन फीस का 70 प्रतिशत हिस्सा ही बतौर फीस ले सकेंगे निजी स्कूल – हाईकोर्ट का अहम फैसला: निजी स्कूल फीस विवाद मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने आज दिया अहम फैसला, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा- निजी स्कूलें 28 अक्टूबर की राजस्थान सरकार की सिफारिशों के अनुसार ले सकेंगे फीस, हाईकोर्ट के सीजे इंद्रजीत माहन्ती की खंडपीठ ने सुनाया यह फैसला सुनाया, हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने किया था एक कमेटी का गठन, कमेटी ने 28 अक्टूबर को सौंपी थी अपनी सिफारिशें, जिसके अनुसार जो भी विद्यायल करवा रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई, वे स्कूल ट्यूशन फीस का 70 प्रतिशत हिस्सा ले सकते हैं बतौर फीस, राज्य सरकार की इन सिफारिशों को निजी स्कूलों और अभिभावकों ने मानने से कर दिया था इनकार
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