गहलोत सरकार ने जारी की अनलॉक-4 की गाइडलाइन, वीकेंड कर्फ्यू खत्म, शादी में आ सकेंगे 50 मेहमान: प्रदेश में कोविड संक्रमण का स्तर निरंतर कम होने पर गहलोत सरकार ने जारी की अनलॉक-4 की गाइडलाइन, प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू समाप्ति की घोषणा, गृह विभाग की नई गाइ़ड लाइन 11 जुलाई, 2021 रविवार प्रातः 5 बजे से होगी लागू, सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से सायं 8 बजे तक खोलने की अनुमति, वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवा लेने वालों को ही आने की होगी अनुमति, कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति, ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान की क्षमता का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति, राज्य के बाहर से आने वाले यात्री जिन्होंने वैक्सीन की प्रथम डोज लगवा ली उन्हें RTPCR टेस्ट की नहीं होगी जरुरत, आउटडोर खेल गतिविधियां हो सकेंगी सुबह 6 बजे से सायं 8 बजे तक, सिटी/मिनी बसों का संचालन हो सकेगा सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक, यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की नहीं होगी अनुमति, रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे हो सकेगी, रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था का 50 प्रतिशत के साथ, एक छोड़कर एक के रूप में बैठाकर खिलाने की सुविधा प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक होगी अनुमति मैरिज गार्डन, शादी-समारोह में 50 मेहमानों की अनुमति मिलेगी लेकिन उपखंड अधिकारी पहले करेंगे जांच, विवाह समारोह में बैण्ड-बाजा वादक, लाइट-डेकोरेशन, कैटरिंग एवं अन्य को मिलाकर 15 व्यक्तियों की होगी अनुमति बारात निकालने की नहीं होगी अनुमति, विवाह परिसर में डीजे, बैण्ड-बाजा इत्यादि की होगी अनुमति, किसी भी सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/जुलूस/त्योहारों का आयोजन/मेलों/हाट बाजार की नहीं होगी अनुमति, कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरीज आदि रहेंगी बंद, प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक लागू होगा जन अनुशासन कर्फ्यू
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