27 साल पुराने हत्या के मामले में पूर्व बसपा सांसद को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा: उत्तरप्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, पूर्व बसपा सांसद उमाकांत यादव को 27 साल पुराने मामले में जौनपुर की अदालत से लगा बड़ा झटका, उमाकांत यादव को जीआरपी सिपाही की हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई है उम्रकैद की सजा, खचाखच भीड़ के बीच अपर सत्र न्यायाधीश (तृतीय)/ विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) शरद कुमार त्रिपाठी ने उमाकांत के साथ ही सात दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, इसके साथ ही मुख्य आरोपी उमाकांत को 5 लाख और अन्य पर लगाया गया 20-20 हजार का जुर्माना, दरअसल 1995 में चालक को शाहगंज जंक्शन पर रेलवे चौकी से छुड़ाने के लिए उमांकात और उनके साथियों ने की थी फायरिंग, इसमें जीआरपी सिपाही अजय सिंह की हो गई थी मौत, वारदात के बाद उमाकांत समेत अन्य के खिलाफ हत्या व हत्या के प्रयास के अलावा बल्वा की धारा में दर्ज किया गया था मुकदमा, उमाकांत यादव को शनिवार को अदालत ने ठहराया था दोषी

बसपा नेता को लगा झटका
बसपा नेता को लगा झटका

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