भाजपा विधायक मेघवाल को मिली राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, अग्रिम जमानत पर फैसला 13 को: कोटा जिले के एससी एसटी न्यायालय ने 13 जून तक विधायक चंद्रकांता मेघवाल की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, वहीं महावीर नगर थाना अधिकारी पुष्पेंद्र झाझड़िया को 13 जून को केस डायरी के साथ दोबारा न्यायालय में प्रस्तुत होने के दिए निर्देश, विधायक मेघवाल ने अंतरिम और अग्रिम जमानत दोनों के लिए लगाई थी अर्जी, अंतरिम जमानत अर्जी केवल 10 जून तक के लिए थी, लेकिन न्यायालय ने इसको निस्तारित करते हुए 13 जून तक विधायक चंद्रकांता मेघवाल की गिरफ्तारी पर लगा दी है रोक, हालांकि अंतरिम जमानत के लिए न्यायालय के आदेश आने से पहले ही विधायक मेघवाल राज्यसभा चुनाव के लिए कर चुकी थीं मतदान, इससे पहले विधायक चंद्रकांता मेघवाल और उनके पति नरेंद्र मेघवाल ने गहलोत सरकार पर लगाया था आरोप, कि राज्यसभा चुनाव में मतदान से रोकने के लिए कांग्रेस सरकार के निर्देश पर पुलिस 5 साल पुराने मामले में उन्हें गिरफ्तारी करने पर हैं आमादा है, ताकि विधायक मेघवाल भाजपा के पक्ष में नहीं डाल सकें वोट
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