लखीमपुर हिंसा के आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, आशीष मिश्रा को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 महीने की अंतरिम जमानत कर ली है मंजूर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष को दिल्ली या फिर यूपी में ना रहने कीदी है हिदायत, जस्टिस सूर्यकांत और जेके माहेश्वरी की बेंच ने सुनाया आशीष की जमानत अर्जी पर फैसला, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले की सुनवाई की निगरानी खुद कोर्ट करेगा, आशीष मिश्रा पर किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने का है आरोप, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि इस अवधि के दौरान दिल्ली और यूपी के अलावा वह जहां भी रहें उसकी कोर्ट को देनी होगी पूरी जानकारी, अगर वह गवाहों को प्रभावित करने की करते हैं कोशिश, तो तत्काल उनकी जमानत कर दी जाएगी खारिज, बीती 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुरक्षित रख लिया था फैसला, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने आशीष मिश्रा की जमानत का किया था विरोध, योगी सरकार का कहना था कि यह है एक गंभीर मामला, और इसमें अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो इससे जाएगा गलत संदेश, सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने भी कहा था कि सोची समझी साजिश के तहत किया गया था यह हत्याकांड, और आशीष मिश्रा के पिता हैं एक प्रभावशाली व्यक्ति, वहीं आशीष मिश्रा की तरफ से सीनियर ऐडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश होकर कहा था कि जमानत का आधार यह नहीं हो सकता कि कौन प्रभावशाली है और कौन नहीं