EWS प्रमाण पत्र की वैधता अब हुई 3 साल, विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष शर्मा ने जताया CM का आभार: प्रदेश की गहलोत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (EWS) प्रमाण पत्र की वैधता एक वर्ष से बढ़ाकर की तीन साल, अब अभ्यर्थियों के खुद के हस्ताक्षर से शपथ पत्र देने पर मान्य होगी वैधता, विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जताया आभार, कहा- ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता एक साल से बढ़ाकर तीन साल करने पर अभ्यर्थियों की परेशानी होगी दूर, EWS प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाने का सरकार का है बड़ा फैसला, हर वर्ष अप्रैल महीने में इसे कराना पड़ता था रिन्यू, सरकार के इस फैसले से हर वर्ष लाखों परीक्षार्थियों को होती थी परेशानी, जिससे अब मिल जाएगी निजात, इस परेशानी को दूर करने के लिए परीक्षार्थियों ने विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा से किया था अनुरोध, शर्मा ने मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखकर की थी इसकी वैधता तीन वर्ष करने की सिफारिश
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