राजस्थान: सचिन पायलट के मीडिया एडवाइजर लोकेन्द्र सिंह को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत, किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्रवाई करने पर लगाई रोक लेकिन मामले में जांच पर रोक लगाने से किया इनकार, जस्टिस गोवर्धन बारधार की एकलपीठ ने सुनाया फैसला, एडवोकेट एसएस होरा ने की लोकेन्द्र सिंह की पैरवी, फोन टैपिंग से जुड़ा है मामला, जैसलमेर के होटल में विधायकों के फोन टैपिंग के मामले में भटकाने वाली और नकली खबर फैलाने का लगा है आरोप, जयपुर के विधायकपुरी थाने में IPC व IT एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज हुई है FIR, साइबर पुलिस थाना अधिकारी की ओर से कराया गया है मामला दर्ज

Rajasthan High Court
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