मनोनीत पार्षदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी को मिली थी बड़ी राहत, तो वहीं अब एससी के आदेश के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने एमसीडी के मेयर चुनाव के लिए 22 फरवरी की तारीख का कर दिया ऐलान, इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि मेयर चुनाव में राज्यपाल द्वारा मनोनीत 10 पार्षद (एल्डरमैन) नहीं करेंगे मतदान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम एमसीडी और एलजी की ये दलील नहीं मान रहे कि पहली मीटिंग में मनोनीत पार्षद कर सकते हैं वोट, इसके बाद मेयर के चुनाव की पहली मीटिंग के लिए 24 घंटे में जारी किया जाए नोटिस, नोटिस में मेयर चुनाव और अन्य चुनाव की तारीखों का किया जाए एलान, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बताया था ‘लोकतंत्र की जीत’, इसके साथ ही केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि SC का आदेश यह साबित करता है कि उपराज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी दोनों ‘अवैध और असंवैधानिक आदेश’ कर रहे थे पारित, इससे पहले एमसीडी के सदन में कई बार हंगामों के कारण नहीं हो पाया था मेयर का चुनाव, जिसके चलते आम आदमी पार्टी ने खटखटाया था अदालत का दरवाजा, वहीं आप के पास मौजूद भारी बहुमत के चलते मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पहले से मानी जा रही है तय