नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर तीनों को नियमित जमानत की मंजूर, सबसे बड़ी बात सीबीआई की ओर से लालू यादव और परिवार के सदस्यों को जमानत दिए जाने का नहीं किया गया विरोध, इस मामले में अगली सुनवाई होनी है अब 29 मार्च को, जबकि इस मामले में सीबीआई ने पिछले दिनों राबड़ी और लालू से की थी पूछताछ भी, लालू यादव आज व्हीलचेयर पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचे थे पेशी के लिए, इसके अलावा राबड़ी देवी और मीसा भारती भी कोर्ट में हुए हाजिर, कोर्ट ने पाया है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने बगैर गिरफ्तार किए आरोपपत्र कर दिया था दायर, इस पर कोर्ट ने हर आरोपी को 50 हजार रुपये का निजी मुचलका जमा करने के दिए हैं निर्देश, लालू यादव और उनके परिवार के कुछ सदस्यों पर रेलवे में नौकरियों के बदले सस्ते दामों में जमीन खरीदने के हैं आरोप, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव साल 2004 से 2009 के बीच रहे थे रेल मंत्री, यादव परिवार के सदस्य आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार के आरोपों का लम्बे समय से कर रहे हैं सामना बीते साल जुलाई में सीबीआई ने रेल मंत्री के तौर पर लालू के सहयोगी रहे भोला यादव को किया था गिरफ्तार