बुलडोजर से ही हटाए जा सकते हैं अवैध निर्माण, अतिक्रमण हटाने के अभियान पर नहीं लगा सकते रोक-SC: जहांगीरपुरी हिंसा मामले के बाद हुई बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई हुई पूरी, सुनवाई के दौरान जस्टिस एल नागेश्वर राव ने की बड़ी टिपण्णी, कहा- ‘अतिक्रमण हटाने के अभियान पर नहीं लगा सकते रोक, बुलडोजर से ही हटाए जा सकते हैं अवैध निर्माण, फिलहाल कल का अंतरिम आदेश रहेगा प्रभावी,’ अब आगे दो हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की शुरुआत करते हुए बोले कपिल सिब्बल- ‘देश भर में अतिक्रमण को बनाया जा रहा है मुद्दा, हम चाहते हैं कि इस कार्रवाई पर लगे रोक,’ वहीं जस्टिस राव के जवाब पर कपिल सिब्बल ने कहा- ‘मेरा मतलब इस तरह की कार्रवाई से पहले नोटिस जारी करने से है कि आप अतिक्रमण हटा लें या हम हटाएंगे,’ वहीं याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दावे ने कोर्ट में दी दलील- ‘दिल्ली में 1731 अनधिकृत कॉलोनी है, लेकिन एक ही कॉलोनी को बनाया जा रहा है निशाना, आपने गरीबों को किया है टारगेट’
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