राजस्थान: 1 से 31 जुलाई तक अनलॉक-2 की राज्य सरकार ने जारी की गाईडलाइन, कोरोना प्रभावित कंटेंटमेंट जोन में सख्ती रहेगी जारी, अनावश्यक आवाजाही पर रहेगी रोक, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों का आवागमन रहेगा बंद, अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा, मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, ऑडीटोरियम, शहरी क्षेत्रों के सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य बड़े सामाजिक आयोजन पर 31 जुलाई तक रहेगी रोक, विवाह आयोजनों में 50 व्यक्तियों की सीमा रहेगी यथावत, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की करनी होगी पालना, अग्रिम आदेश तक नहीं चलेगी सिटी बस
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