कोरोना ने फिर ढाया कहर, जारी हुई सख्त गाइडलाइन, जानिए कौन कौन से नियमों में हुई सख्ती और बदलाव

तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का प्रचार बंद होने और गणगौर की सवारी निकलने के बाद लागू होंगी नई गाइडलाइन, बुधवार को 24 घंटे के अंदर राज्य में 6,200 पॉजिटिव मिले, जबकि 29 लोगों की जान चली गई, आपकी दिनचर्या पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों में हुआ बदलाव, जानिए सबकुछ

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Politalks.News/Rajasthan. कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर की भयावह तस्वीर सामने आने के बाद राज्य की गहलोत सरकार ने सभी विशेषज्ञों से मिले सुझावों के आधार पर 16 अप्रेल से 30 अप्रेल की अवधि के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. यह नई गाइडलाइन 16 अप्रेल को सुबह 6 बजे से प्रभावी होगी. गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी शहरों, नगर निकाय की सीमा में रात्रि कालीन कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए कर दिया है. इसके साथ ही अब बाजार और दुकानों व्यवसायिक प्रतिष्ठान शाम 5 बजे तक बंद कर दी जाएंगे. कोविड मैनेजमेंट से जुड़े सभी कार्यालयों, वॉर रूम, कंट्रोल रूम को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय अब शाम चार बजे तक ही खुलेंगे.

आपको बता दें, राजस्थान में कोरोना संक्रमण भयानक रूप लेते जा रहा है. राज्य में हर रोज कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस मिल रहे हैं. बुधवार को भी 24 घंटे के अंदर राज्य में 6,200 पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 29 लोगों की जान चली गई. कोरोना के मामले में राजस्थान अब पिछले दो दिनों से मध्य प्रदेश को भी पीछे छोड़ रहा है. इसे देखते हुए राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है, ये परीक्षाएं 6 मई से शुरू होनी थी.

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कोरोना में सबसे ज्यादा भयानक स्थिति जयपुर में बन रही है, यहां 1,325 नए केस मिले हैं. इसके अलावा उदयपुर में 918, जोधपुर 820 और कोटा 646 में भी कोरोना का विस्फोट हुआ है. राजस्थान में पिछले 24 घण्टों में 29 लोगों की मौत हुई है, जो इस दूसरी लहर में सबसे ज्यादा है. राजस्थान में अब कुल मौत की अधिकारिक संख्या 3,008 को पार कर गई. ऐसे में बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोपहर में सभी राजनीतिक दलों मंदिर प्रतिनिधियों तथा अन्य लोगों के साथ वर्चुअल बैठक कर उनके सुझाव लिए. इसके बाद देर शाम गृह विभाग की ओर से नई संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी गई.

शाम 4 बजे बन्द हो जांएगे सरकारी दफ्तर
प्रदेश में सरकारी दफ्तरों का समय शाम 4 बजे तक किया गया है. वहीं, प्राइवेट ऑफिस और से भी समय की पालना करने का आग्रह किया गया है. 100 से अधिक कर्मचारियों की संख्या वाले सरकारी प्राइवेट ऑफिस को कार्यालय में 50% उपस्थिति रखने की अनुमति दी गई है. शेष कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम से कार्य करने को कहा गया है. कर्मचारी के पॉजिटिव पाए जाने पर संबंधित कार्यालय कक्ष को 70 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा. कार्यालयों में ऑनलाइन बैठक करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

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रात्रिकालीन कर्फ्यू इन पर लागू नहीं होगा
जिन फैक्ट्री या जिन पर निरंतर उत्पादन हो रहा हो. जिम में रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो, आईटी कंपनियां, केमिस्ट शॉप, इमरजेंसी सेवाएं, विवाह संबंधी समारो,ह मेडिकल सेवाएं जारी रहेंगी. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले, वाहन लोडिंग अनलोडिंग करने वाले वाहन और सरकार से अनुमति प्राप्त वाहन जारी रह सकेंगे.

विवाह समारोह में 50 से अधिक नहीं होंगे मेहमान
संशोधित गाइडलाइन के अनुसार विवाह समारोह में उपस्थित मेहमानों की संख्या 50 रखी गई है. हालांकि इनमें बैंड बाजा अलग रहेगा विवाह के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी. अंतिम संस्कार अंत्येष्टि में पूर्व के बाद 20 जनों को शामिल होने की मंजूरी दी गई है. रेस्टोरेंट्स क्लब में रात्रिकालीन कर्फ्यू की पालना की जाएगी. हालांकि रेस्टोरेंट्स पर टेक अवे, होम डिलीवरी की अनुमति रात 8:00 बजे तक रहेगी. होटल रेस्टोरेंट अपने इन हाउस गेस्ट को सर्विस देने की छूट रहेगी.

व्यक्तियों के आवागमन को लेकर यह निर्देश
सार्वजनिक परिवहन मैं क्षमता के 50% यात्री ही बिठाए जा सकेंगे जा सकेंगे. सार्वजनिक परिवहन कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर यात्रा नहीं कर पाएगा. राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे के अंदर कराई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट जरूरी होगी. उसके पास रिपोर्ट नहीं होगी उसे 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा.

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संक्षेप में नई गाइडलाइन के ये हैं प्रमुख दिशा निर्देश–

  • सभी सरकारी निजी शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरी आदि बंद रहेंगे।
  • सीबीएसई की तरह राजस्थान बोर्ड की दसवीं, बारहवीं की प्रायोगिक परीक्षाओं और आगामी लिखित परीक्षाओं को स्थगित किया गया है
  • 8वीं, 9वीं और 11 वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा
  • 31 मई तक विवाह समेत अन्य निजी समारोह में 50 से ज्यादा अतिथि नहीं बुलाए जा सकेंगे
  • शादी में अतिथियों के अलावा बैंड बाजे वाले अगल से बुलाए जा सकेंगे
  • विवाह समारोह के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व में ईमेल से सूचना देनी होगी
  • कोविड प्रोटोकॉल की उल्लंघना पर मेरिज गार्डन सील किया जाएगा
  • अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे
  • सभी सार्वजनिक सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह, मेलों, जुलुस, त्योहारों की अनुमति नहीं होगी
  • सिनेमा, थियेटर, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल्स, जिम बंद रहेंगे
  • रेस्टोरेंट्स, क्लब्स 50 फीसदी की क्षमता के साथ खुल सकेंगे लेकिन बैठक व्यवस्था को आॅलटरनेट रूप से बंद रहेगी
  • रात्रिकालीन कर्फ्यू समय में सिर्फ रात आठ बजे तक रेस्टोरंट, क्लब्स से टेक अवे, होम डिलीवरी की जा सकेगी
  • हालांकि होटल, रेस्टोरेंट अपने इन हाउस गेस्ट को सर्विस दे सकेंगे
  • फेस मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा
  • आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी 100 से अधिक कार्मिकों की क्षमता वाले कार्यस्थलों पर सिर्फ 50 फीसदी कार्मिक कार्यालय आ सकेंगे, बाकी को वर्क फ्रॉम होम करना होगा
  • वर्क फ्रॉम होम वाले कार्मिकों की सेवा एंटी कोविड टीम के रूप में ली जा सकेंगी
  • कार्यस्थल पर कार्मिक के कोविड पॉजिटिव आने पर कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा
  • मंडियों में कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना करनी होगी
  • दुकानों पर नो मास्क, नो सर्विस होगी, गोले बनाकर सामाजिक दूरी की पालना करनी होगी
  • सार्वजनिक परिवहन की बसों में 50 फीसदी यात्री ही यात्रा कर सकेंगे
  • इन वाहनों में कोई व्यक्ति खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा
  • आॅटो रिक्शा में चालक समेत दो सवारियों की ही अनुमति होगी
  • टैक्सी में चालक और क्षमता के 50 फीसदी ही यात्री बैठ सकेंगे
  • निजी वाहनों में पंजीकृत क्षमता से ज्यादा सवारी नहीं बैठ सकेंगी
  • प्रत्येक यात्रा के बाद वाहनों को सेनिटाइज करना होगा
  • राज्य में बाहर से आने वाले यात्रियों को यात्रा से पूर्व 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटीपीसीआर देनी होगी
  • रिपोर्ट नहीं देने पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा
  • बाहर से आने वाले यात्रियों की रेंडमली आरटीपीसीआर जांच की जाएगी
  • सीमावर्ती क्षेत्रों पर पर चेक पोस्ट जांच करेंगी
  • जिला कलेक्टर व्यापारिक संगठनों की सहमति से बाजारों में साप्ताहिक अवकाश की कार्रवाई करवाएंगे
  • आॅनलाइन दर्शन की व्यवस्था जारी रहेगी, घर पर रहकर की पूजा अर्चना, इबादत की जा सकेगी
  • प्रदेशवासियों को जरूरी नहीं होने पर घर से बाहर नहीं निकलने की नसीहत
  • गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाने के साथ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी

आपको बता दें, सरकार ने नई गाइडलाइन जारी तो आज कर दी लेकिन लागू उपचुनाव का प्रचार खत्म होने के अगले दिन यानी वोटिंग से ठीक पहले दिन शाम से लागू होंगी, तब तक आज आखिरी दिन जमकर सभाएं व रैलियां की जाएंगी. नई गाइडलाइन में सभी तरह के सार्वजनिक आयोजनों-राजनीतिक सभाओं, रैलियों, धार्मिक, राजनीतिक जुलूसों, त्योहारों के आयोजनों पर रोक लगाई गई है. नई गाइडलाइन 16 को शाम 6 बजे से लागू हो रही हैं. 15 को तीनों सीटों पर शाम को प्रचार बंद हो जाएगा और गणगौर का त्योहार भी मना लिया जाएगा, गणगौर की सवारी भी निकल जाएगी. उसके बाद सभी तरह के सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी लग जाएगी.

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