CBI Court Issued Arrest Warrant Against MLA Krishna Poonia: चूरू जिले के राजगढ़ के बहुचर्चित ‘एसएचओ विष्णु दत्त विश्नोई आत्महत्या मामले में मंगलवार को जोधपुर की CBI कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सीबीआई द्वारा पेश की गई जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया है. साथ ही, कोर्ट ने सादुलपुर से कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ IPC की धारा 306 के तहत संज्ञान लेते हुए जमानती वारंट जारी किया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को सीबीआई कोर्ट में होनी है. वहीं विधायक कृष्णा पूनिया को भी अपना जवाब 4 मार्च तक कोर्ट में पेश करना होगा. विधायक कृष्णा पूनिया पर पुलिस थाना अधिकारी विष्णु दत्त को परेशान करने, आत्महत्या के लिए उकसाने और दबाव बनाने का आरोप है.
आपको बता दें कि राजस्थान के चूरू में करीब तीन साल पहले 23 मई को सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई ने अपने सरकारी आवास पर आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद में विश्नोई समाज ने सीबीआई जांच की मांग उठाई थी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात मांग को मानते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. अब इसमें सीबीआई ने कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. वहीं विधायक कृष्णा पूनिया खुद इस मामले में अपनी भूमिका से इनकार कर रही है. पूरे मामले कृष्णा पूनिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीबीआई ने तीन बार क्लोजर रिपोर्ट दे दी है, ये कोर्ट का मामला है. हम देखेंगे कि हमारे क्या राइट्स है. कोर्ट का सम्मान करेंगे. मुझे अभी तक वारंट नहीं मिला है. मीडिया के जरिए इस बात की सूचना मिली है. मुझे अभी तक सीबीआई ने कहीं नहीं बुलाया है, हां एक बार मेरे घर जरुर आए थे.
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विष्णु दत्त विश्नोई के परिवार की ओर से अधिवक्ता मांगीलाल बिश्नोई और देवीलाल ने सीबीआई कोर्ट में पैरवी अधिवक्ता देवीलाल ने बताया कि तत्कालीन राजगढ़ थाना अधिकारी विष्णु दत्त विश्नोई ने 23 मई को अपने सरकारी क्वार्टर में फंदा लगाकर जान दे दी. इस सुसाइड मामले ने राजस्थान पुलिस से लेकर सरकारी गलियारों तक हड़कंप मच गया था. बिश्नोई समाज लंबे समय तक एक जन आंदोलन के रूप में सड़कों पर उतरा रहा. इसको देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की. जांच रिपोर्ट आने के बाद सीबीआई कोर्ट ने ही उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है. सादुलपुर से कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. इस मामले की सुनवाई 4 मार्च को होनी है. वहीं 4 मार्च तक विधायक कृष्णा पूनिया को अपना जवाब कोर्ट के समक्ष देना होगा.
विधायक पुनिया पर चलेगा आत्महत्या के लिए उकसाने का केस
अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सीबीआई न्यायाधीश पवन कुमार विश्नोई ने विष्णु दत्त विश्नोई सुसाइड मामले में संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किए हैं, जिसमें धारा 306 के तहत विधायक कृष्णा पूनिया को 10 हजार का जमानती वारंट देकर तलब किया गया है. वहीं, सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा पेश की गई एफआर को भी खारिज कर दिया है इसके बाद अब विधायक पर आत्महत्या के लिए दूध परित करने का मामला चलेगा. आपको बता दें इससे पहले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए मामले में फाइनल रिपोर्ट पेश की थी. लेकिन अब जोधपुर कोर्ट ने इस मामले में फिर से संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए हैं. राजगढ़ सीआई विष्णु दत्त विश्नोई ने 23 मई 2020 को अपने सरकारी आवास में फंदा लगाकर जान दी थी.