राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को रेप मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, दिल्ली हाई कोर्ट में पेश की गई याचिका पर आज 26 सितंबर को हुई सुनवाई, याचिका में रोहित जोशी ने की थी पीड़िता की ओर से दर्ज कराई गई FIR को रद्द करने की मांग, कोर्ट ने रोहित जोशी की याचिका को कर दिया है अस्वीकार, अब इस मामले में रोहित जोशी की हो सकती है गिरफ्तारी, इस मामले में पीड़िता की तरफ से अधिवक्ता शिवमंगल शर्मा रहे उपस्थित, पीड़िता के वकील ने कहा- जीरो एफआईआर को रेगुलर FIR में दर्ज करना नहीं है गैरकानूनी, बिना शिकायतकर्ता का पक्ष सुने इन आरोपों को नहीं किया जाना चाहिए खारिज, क्योंकि यह मामला जुड़ा हुआ है गंभीर आरोपों से, राजस्थान में जोशी के सत्ता में रहते हुए महिला पर झूठे केस दायर करके उसे शिकायत वापस लेने के लिए डाला गया दबाव, कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई तय की है 25 अक्टूबर को, बता दें पूर्व मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर पीड़िता ने 9 मई 2022 को दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी एफआईआर, दर्ज प्राथमिकी में युवती ने रोहित जोशी पर बलात्कार, जबरन गर्भपात और शादी का वादा पूरा नहीं करने के लगाए थे आरोप, रोहित जोशी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 , 328, 312, 377 और 506 के तहत आरोप है दर्ज