बाड़ी विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को मिली राहत, AEN-JEN से मारपीट मामले में मिली जमानत: धौलपुर में विद्युत विभाग के AEN और JEN के साथ मारपीट मामले में बाड़ी विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को मिली राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस विधायक को दी जमानत, जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने मलिंगा की जमानत अर्जी को किया मंजूर, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुधीर जैन ने की है मामले की पैरवी, इससे पहले मलिंगा ने 11 मई को ख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद उनके कहने पर ही कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के सामने कर दिया था सरेंडर, उसके बाद 12 मई को पुलिस ने विधायक मलिंगा को एससी-एसटी कोर्ट में किया था पेश, कोर्ट ने विधायक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और 15 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था, आपको बता दें कि बिजली अधिकारियों ने विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा पर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी कि मलिंगा ने अपने समर्थकों के साथ कार्यालय में घुसकर उनके साथ की थी मारपीट