हरियाणा में महम से इनेलो के पूर्व विधायक बलवीर सिंह उर्फ बाली पहलवान 15 साल पुराने हत्या के मामले में दोषी करार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कपिल राठी की अदालत ने पूर्व विधायक सहित सात अन्य को दोषी दिया करार, अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए सातों दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, वहीं आठ अन्य आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए किया बरी, ये प्रकरण है 5 मई 2011 का, हरियाणा के गांव मोखरा में गोशाला के चंदे को लेकर हुए विवाद में कलानौर की अनाज मंडी में निंगाणा गांव के विष्णु की गोली लगने से हो गई थी मौत, विष्णु के बसाना गांव के पूर्व सरपंच जीजा सीताराम की शिकायत पर बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान समेत 21 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला किया गया था दर्ज, पूर्व विधायक बाली पहलवान ने तत्कालीन आइजी वी.कामराजा के सामने कर दिया था आत्मसर्पण, लंबे समय तक चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाह और अन्य साक्ष्य किए पेश, इनके आधार पर अदालत ने मोखरा निवासी बाली पहलवान सहित सुनील, दिनेश उर्फ काला, राजेश, पवन, सुनील उर्फ सुल्हड़ और मुकेश को दोषी दिया करार, बाकी आठ लोगों में सतेंद्र उर्फ मिंटू, परमजीत, सतीश, कुलदीप, राजेन्द्र, दिनेश, रविंद्र और फूल कुमार को किया बरी, पूर्व विधायक बाली पहलवान को हाई कोर्ट से मिल गई थी जमानत, वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए उन्हें ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के दिए थे आदेश
हरियाणा का ये पूर्व विधायक 15 साल पुराने हत्या के केस में दोषी करार, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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