राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव नहीं कराए जाने का मामला, प्रदेश में 31 जुलाई तक चुनाव कराने के अदालती आदेश से जुड़े मामले पर आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, इस मामले को लेकर आज राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर हुई सुनवाई, अदालत ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित OBC आयोग के सचिव को लगाई डांट, इसके साथ ही कल दोपहर 2 बजे तक राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित, ओबीसी आयोग के सचिव को VC या व्यक्तिगत रूप से किया कोर्ट में तलब, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने दिए आदेश, राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर कल दोपहर 2 बजे फिर होगी सुनवाई, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने रखा पक्ष, वहीं मूल याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट प्रेमचंद देवंदा, पुनीत सिंघवी सहित, एडवोकेट अभिषेक देवंदा ने की पैरवी
राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव मामला: हाईकोर्ट ने लगाई डांट, अधिकारियों को किया तलब

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